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Bihar News – अब बिहार की शिक्षक कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे ! के. के. पाठक का सख्त निर्देश

Bihar News – अब बिहार की शिक्षक कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे ! के. के. पाठक का सख्त निर्देश

Bihar News – 

Bihar News – बिहार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक द्वारा काफी बड़े बड़े बदलाव लगातार किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक/शिक्षिका अब किसी भी गैर सरकारी संस्था में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आज जारी की गई है इस अपडेट पर हम संपूर्ण रूप से आपको बेहतर जानकारी देने की प्रयास करेंगे इसलिए आप सभी इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे एवं संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे……

Bihar News – अब बिहार की शिक्षक कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे ! के. के. पाठक का सख्त निर्देश – 

स्कूल के समय कोचिंग नहीं चलेंगे शिक्षक पढ़ा नहीं सकते हैं इसको लेकर केके पाठक ने सभी डीएम को भेजा पत्र और आदेश दिया है कि इसे सख्ती से पालन किया जाए। स्कूल समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कोचिंग संस्थानों के संचालक को रोक रहेगी। किसी भी कोचिंग संस्थान में सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं पड़ा सकेंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी भी संस्थान का संचालन भी नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों के शिक्षा विभाग जल्द ही नए नियम वाली बनाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव केके पाठक ने सोमवार को सभी डीएम को पत्र भेजा है जिलों से कहा गया कि जब तक नई नीम वाली नहीं आती है तब तक कोचिंग संस्थान पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू कर दें।

Bihar News - अब बिहार की शिक्षक कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा पाएंगे ! के. के. पाठक का सख्त निर्देश

केके पाठक ने सभी जिले के डीएम को इसे सख्ती से लागू करने के लिए पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने यह भी जानकारी दिया है कि प्रथम चरण में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक यह अभियान जिले के सभी कोचिंग संस्थान (चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षा पीपीएसीए यूपीएससी की तैयारी सहित) सूची बना ले। एवं दूसरे चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ अपने स्तर पर बैठक करें एवं संचालकों को यह निर्देश दिया जाए कि विद्यालय उदयनी सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया जाए। इससे पहले यानी सुबह 9:00 बजे से पहले एवं इसके बाद यानी शाम 4:00 बजे के बाद कोचिंग संस्थान के संस्थापक कोचिंग को संचालित कर सकते हैं।

सारांश –

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने यह निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूल के सिक्षक अब किसी भी गैर सरकारी संस्था में नहीं पढ़ा सकते हैं एवं किसी भी कोचिंग को विद्यालय अवधि में कोई भी संचालक नहीं चला सकते हैं। यदि ऐसा करते हुए पकड़े गये तो सरकारी स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ- साथ कोचिंग संचालक को जेल हो सकती है या जुर्माना दंडित किया जा सकता हैं।

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